छत्तीसगढ़ के इस कांग्रेसी नेता की ज़मानत याचिका ख़ारिज, छेड़छाड़ के आरोप में अब खा सकते हैं जेल की हवा!

रायपुर: रायपुर में कांग्रेसी नेता संजीव अग्रवाल द्वारा महिला से छेड़छाड़ के मामले में अपर न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज़ करते हुए पुलिस को तत्काल आरोपी की गिरफ़्तारी करने के निर्देश दिए है।
आपको बता दे कि कांग्रेसी नेता संजीव अग्रवाल ने 27 वर्षीय महिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों को छूते हुए छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध करने पर महिला को जान से मारने तक की धमकी इस नेता ने दे डाली और थाने को खरीद लेने की बात कहते हुए स्वयं को प्रभावशाली एवं सत्ताधारी पार्टी का विशेष व्यक्ति बताकर पुलिस में झूठी शिकायत करवा जेल भिजवाने की धमकी दी।
इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोर्ट में भी ये माना है कि पीड़ित महिला का बयान तत्काल दर्ज हुआ था, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज होने के एक सप्ताह पश्चात भी महिला का बयान दर्ज नहीं किया है। इस मामले में कोर्ट ने कांग्रेसी नेता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज़ करते हुए पुलिस को उक्त आरोपी की गिरफ़्तारी के निर्देश दिए है।



