इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को बढ़ाया
नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया है. यानी अब वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2018-19 दोनों के लिए ही ITR दाखिल करने की सीमा 30 नवंबर, 2020 हो गई है.
आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोरोना को देखते हुए चौथी बार बिलेटेड ITR दाखिल करने की समयसीमा को आगे बढ़ाया है. सामान्य तौर पर इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च होती है. कोरोना को देखते हुए इसकी समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया गया, फिर 31 जुलाई, 2020 और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 किया गया, और अब इसे 30 नवंबर किया गया है.
अगर 30 सितंबर की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया गया होता तो करोड़ों टैक्सपेयर वित्त वर्ष 2018-19 का रिटर्न फाइल करने का मौका गंवा देते. ऐसे टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न तभी भर सकते जब उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता.
वित्त वर्ष 2018-19 का ITR सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड आईटीआर के तौर पर फाइल किया जा सकता है. हालांकि, देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 10,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी. यदि इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो देर से रिटर्न फाइल करने की 1000 रुपये लेट फाइलिंग फीस वसूली जाएगी.



