छत्तीसगढ़

RAIPUR UNLOCK BIG BREAKING: रायपुर में अनलॉक के साथ ही मिली कई रियायतें, ठेले-गुमटी-मॉल-जिम को खोलने की इजाजत, शराब दुकान खोलने का भी समय निर्धारित, देखें आदेश

खबर एक्सप्रेस डेस्क। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी होने के साथ ही अब जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन के आदेश को निरस्त कर दिया गया है. रायपुर में सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी. लेकिन कुछ गतिविधियां अभी भी बंद रहेंगी. कलेक्टर एस भारती दासन ने नया आदेश जारी किया है.

इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध

सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और थियेटर बंद रहेंगे.

स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे. छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी. शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस और अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी.

सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी.

रिसॉर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल मुक्तांगन, जंगल सफारी इत्यादि और अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.

वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह और होटल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी. आयोजन में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं.

इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी.

इन्हें मिली है खोलने की इजाजत

सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खोल सकेंगे.
केवल रविवार को सभी दुकानों बंद रहेगी.

यहां देखें आदेश

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