संजीव अग्रवाल को हाई कोर्ट से लगा तगड़ा झटका : कोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत याचिका, क्या अब जेल की हवा खाएंगे कांग्रेसी नेता?

रायपुर: कांग्रेसी नेता संजीव अग्रवाल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं. कांग्रेसी नेता को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने संजीव अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज़ कर दी है. कोर्ट ने पुलिस को तत्काल आरोपी की गिरफ़्तारी करने के निर्देश दिए है।
ज्ञात हो कि कांग्रेसी नेता संजीव अग्रवाल पर 27 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है. आरोप है कि संजीव ने पीड़ित महिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों को छूते हुए छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध करने पर महिला को जान से मारने तक की धमकी दे डाली थी.
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि संजीव अग्रवाल ने दफ्तर में ही उसके पीठ, जांघ और सीने में झप्पटा मार दिया था, जिससे वह घबरा गई और तत्काल वहां से भाग निकली थी. संजीव अग्रवाल ने अपना रसूख बताते हुए महिला को झूठे मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी. पीड़िता महिला ने पूरे मामले की शिकायत एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और गंज थाना में की थी.